हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में भवन निर्माण के लिए एनओसी शुल्क तय कर दिया गया है, जिसमें घरेलू निर्माण के लिए 100 रुपये और व्यावसायिक निर्माण के लिए 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा, एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा और एक समान आवेदन, स्वीकृति व अस्वीकृति फॉर्मेट लागू होगा, वहीं यदि कोई भवन मालिक पंचायत की सार्वजनिक संपत्तियों जैसे सड़क, रास्ता, जल स्रोत या अन्य संरचनाओं पर अतिक्रमण करता है तो एनओसी अस्वीकार की जाएगी, पंचायत सचिव द्वारा रिकॉर्ड की जांच और जरूरत पड़ने पर मौके का सत्यापन किया जाएगा, एनओसी जारी करने से पहले प्रस्ताव ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित होगा और पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संपन्न की जाएगी।